लसूड़िया पुलिस पर 10 हजार का जुर्माना, बॉडी वॉर्न कैमरे अनिवार्य

इंदौर:मारपीट और वसूली के आरोपों से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने लसूड़िया पुलिस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने यह राशि याचिकाकर्ता को देने के निर्देश दिए हैं और पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरे साथ रखने के आदेश भी दिए हैं।मामला एक रेस्टोरेंट विवाद के बाद कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर मारपीट और रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए थे। याचिका में यह भी कहा गया कि घटना से जुड़े मोबाइल रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया गया।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी करते हुए पांच प्रमुख थानों में बॉडी वॉर्न कैमरों का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फिलहाल ऐसे कैमरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से यातायात में किया जा रहा है।गौरतलब है कि इससे पहले भी संबंधित थाने के एक अन्य मामले में कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें वारंट तामील के दौरान कथित गड़बड़ी को लेकर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई थी।

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