मेहमानों से पहले पहुंची प्रशासन की टीम, ग्राम पोखरदा में बाल विवाह रूकवाया

नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव के निर्देशानुसार संपूर्ण जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु विशेष निगरानी रखी जाकर सतत कार्यवाही की जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, नीमच सुश्री अंकिता पंड्या ने बताया कि एस.डी.एम. मनासा श्रीमती किरण आंजना के मार्गदर्शन में शनिवार को ग्राम पोखरदा में महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल ने स्थल पर पहुंचकर जांच की जिसमें बालक की आयु 19 वर्ष पाई गई। दल द्वारा तत्काल परिजनों को समझाइश देकर विवाह को रुकवाया। परिवार को समझाइश दी गई, पंचनामा तैयार किया गया तथा परिवार ने बालक के 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही विवाह करने का लिखित आश्वासन दिया। टीम द्वारा चेतावनी दी गई है, कि यदि 21 वर्ष की आयु से पूर्व बालक का विवाह किया गया, तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जांच दल में सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास श्री वैभव बैरागी, पुलिस उपनिरीक्षक श्री तेजराम सिसोदिया, पर्यवेक्षक श्रीमती किरण कामदार व अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे।

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