जबलपुर: जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुशंसा पर एक आदेश जारी कर गर्मियों के दौरान जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पेयजल का समान वितरण सुनिश्चित करने तथा जनता की आवश्यकता की पूर्ति के मद्देनजर 30 जून तक सम्पूर्ण जिले को “जल अभावग्रस्त क्षेत्र” घोषित किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के “जल अभावग्रस्त क्षेत्र” में किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित जल स्रोतों में पेयजल तथा घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोजनों के लिये नहरों में प्रवाहित जल के अलावा अन्य स्रोतों का जल दोहन किन्ही भी साधनों द्वारा जल का उपयोग नही करेगा।
जिले के जल अभावग्रस्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा प्राईवेट ठेकेदार अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी भी प्रयोजन के नवीन नलकूप का निर्माण नही करेगा। यह प्रावधान शासकीय नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। आदेश में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को अपनी निजी भूमि पर नलकूप खनन कार्य कराना है, उन्हें ऐसा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ, संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को आवेदन करना होगा।
