
इंदौर. नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. डॉ. अंबेडकर नगर स्थित चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने 19 वर्षीय आरोपी निवासी धार को पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म के मामले में 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है.
अभियोजन के अनुसार, 6 मार्च 2024 को पीड़िता घर से पड़ोसी के यहां टीवी देखने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों ने बड़गोंदा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जांच के दौरान पुलिस ने बालिका को बरामद किया, जिसने बताया कि आरोपी उसे डरा धमकाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ गुजरात के मोरबी ले गया था. वहां आरोपी ने पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के खिलाफ बार बार दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल व अन्य साक्ष्य जुटाए और अन्य धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट और धारा 376(3) में 20-20 वर्ष, धारा 366 में 3 वर्ष व धारा 506 में 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक महेंद्र सिंह मुजाल्दे ने पैरवी की.
