लव जिहाद का मामला: तीन नाबालिग सहेलियों का धर्म परिवर्तन कर निकाह, फिर महीनों तक दुष्कर्म

अशोकनगर। जिले में एक बार फिर नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म कर उकना धर्म परिवर्तन किये जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में जहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, तो वहीं घटना के बाद हिन्दू संगठनों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। दरअसल यह सारा मामला उस समय उजागर हुआ जब एक नाबालिग लड़की बुर्का पहनकर अपने गांव पहुंची, जहां उसने अपने साथ सारी घटना अपनी मां को बताई। इसके बाद मां अपनी बेटी के साथ पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार गुरूवार को फरियादिया मां अपनी 17 वर्षीय बेटी के साथ थाने पहुुंची, जहां उसने बताया कि अल्तामश खान निवासी चेतक ब्रिज, हबीबगंज भोपाल द्वारा पिपरई रेलवे स्टेशन पर बहला-फुसलाकर ट्रेन से भोपाल ले गया था, जहां पीडि़ता का हिंदू से मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इसी प्रकार पीडि़ता की दो अन्य दो सहेलियां जिनकी उम्र 14 एवं 15 वर्ष है उन्हें भोपाल ले जाया गया और वहां हिन्दू से मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराते हुए उसने भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों द्वारा तीन सहेलियों का ब्रेनवॉश किया गया था, जिसके चलते वह बुर्का पहनकर गुप्त रूप से आई थी।

धर्मातंरण और दुष्कर्म करने आरोपी है मित्र:

पिपरई निवासी तीन सहेलियों के साथ दुष्कर्म और धर्मातंरण कराये जाने के मामले में पुलिस ने पीडि़तों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। जिसमें अल्तमश खान निवासी चेतक ब्रिज भोपाल, आहत शेख निवासी जिंसी भोपाल एवं अरहान अली निवासी जिंसी गल्ला मंडी भोपाल के नाम सामने आए। बताया जा रहा है कि तीन आरोपी आपस में अच्छे मित्र है, जिन्होंने तीन नाबालिग लड़कियों को ब्रेन वॉश करते हुए उन्हें बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए, जहां उनका धर्म परिवर्तन कराया गया।

कई बार किया दुष्कर्म:

पीडि़ता ने बताया कि उसे जबरन भोपाल के एक स्थान और अन्य स्थानों पर ले जाया गया, जहां आरोपी द्वारा जबरन उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। यह गलत काम आरोपी ने उसके साथ एक बार नहीं बल्कि महीनों किया। इसी प्रकार अन्य लड़कियों के साथ ही आरोपियों की दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर अपराध पंजीवद्ध करते हुए आरोपियों के विरूद्ध धारा 137 2 , 64 ( 2 ) एम, 65 1 बीएनएस, 3/4, 5 एल/6, पोस्को एक्ट, धारा 3/5 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, धारा 3 (2 )व्ही एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई है।

इनका कहना है।

तीन नाबालिग सहेलियों के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन किये जाने का मामला सामने आया है। पीडि़ता ने खुद पहुंचकर सारी बात बताई है।जिसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू की गई है। जांच में भी जो भी तथ्या सामने आयेंगे उसके हिसाब से कार्यवाहंी की जाएगी। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है।

विवेक शर्मा, एसडीओपी अशोकनगर

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