निजी स्कूलों की मनमानी पर कड़ा शिकंजा, आदेश जारी

इंदौर:इंदौर जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों द्वारा कॉपी-किताब, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री में की जा रही मनमानी और एकाधिकार पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश लागू किया है.आदेश के अनुसार सभी स्कूल संचालकों को प्रत्येक कक्षा की अनिवार्य पुस्तकों की सूची परीक्षा परिणाम से पहले अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी और स्कूल परिसर में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होगी.

इसके साथ ही अभिभावकों को प्रवेश के समय और परिणाम के समय पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है. स्कूल किसी भी विद्यार्थी या अभिभावक को किसी विशेष दुकान या संस्था से कॉपी-किताब या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे. नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 12 अप्रैल 2026 से 11 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा.

तीन विक्रेताओं की सूची देना होगी
स्कूलों को कम से कम तीन पुस्तक एवं यूनिफॉर्म विक्रेताओं की सूची भी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी. एनसीईआरटी, एमपी पाठ्यपुस्तक निगम या मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकों के अलावा अन्य प्रकाशकों की किताबों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा कोई भी निजी प्रकाशक स्कूल परिसर में प्रचार नहीं कर सकेगा और न ही किसी प्रकार का पूरा सेट खरीदने की बाध्यता होगी. यूनिफॉर्म दो से अधिक प्रकार की नहीं होगी और उसमें तीन वर्ष तक बदलाव नहीं किया जाएगा.

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