नयी दिल्ली, 06 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को ठेका देने के आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आदेश दिया। न्यायालय श्री खांडू के खिलाफ इन आरोपों की सीबीआई या विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई कर रही थी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि सीबीआई को दो सप्ताह में जांच शुरू कर देनी चाहिए। इस जांच के दायरे में जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 तक निष्पादित सार्वजनिक कार्य अनुबंध और कार्य आदेश शामिल होने चाहिए। अदालत ने सीबीआई को 16 सप्ताह के भीतर अपने समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

