
भोपाल। हनुमानगंज इलाके में एक दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई है. गुरूवार को जिला कोर्ट में जज ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पर इसके साथ ही अर्थदण्ड भी लगाया गया है.
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि राहुल सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दुकान मे अंदर घुसकर चोरी करने वाले आरोपी कल्लू ठाकुर को दोषी पाया. आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रूपए अर्थदण्ड लगाया गया. प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन नीरज भार्गव ने पैरवी की.
घटना बीते 4 फरवरी 2025 की है. फरियादी सौरभ ने पुलिस थाना हनुमानगंज में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. फरियादी ने पुलिस को बताया कि 3 फरवरी 25 को रात के समय जब वह अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था. सौरभ अगले दिन दोपहर के समय दुकान पहुंचा और देखा पीछे की दीवार टूटी थी. दुकान के अंदर रखे सामान चोरी हो गए थे.
मामले की शिकायत दर्ज कर पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी कल्लू ठाकुर को गिरफ्तार किया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटना को स्वीकर किया. मामला कोर्ट में पहुंचा और इस पर आखिरी निर्णय जज ने सुनाया.
