वर्दी के रसूख पर होटल में फ्री स्टे पड़ा महंगा, प्रधान आरक्षक पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज

भोपाल। ग्वालियर स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक के खिलाफ पुलिस मुख्यालय, भोपाल के सतर्कता थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रकरण दर्ज करने से पूर्व की गई प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संबंधित पुलिसकर्मी ने वर्ष 2024 में इंदौर जिले में प्रतिनियुक्ति के दौरान अपने पद का दुरुपयोग किया। आरोप है कि वह करीब डेढ़ माह तक एक होटल में बिना किराया चुकाए ठहरा रहा, जिससे उसे लगभग 1.5 लाख रुपये का अनुचित लाभ हुआ।

जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी ने होटल प्रबंधन को किराया मांगने से रोकने के लिए अपने वास्तविक पद से उच्च अधिकारी की वर्दी धारण की थी।

मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि उक्त पुलिसकर्मी के खिलाफ ग्वालियर जिले में वर्ष 2021 से एक अन्य मामला भी लंबित है।

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