हाईकोर्ट में डेली कॉलेज की याचिका खारिज, पिंटू को मिला स्थगन

इंदौर: शहर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज के हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. वहीं शहर के बड़े जमीन मालिक पिंटू छाबड़ा को प्रशासन के खिलाफ स्थगन मिल गया है. दोनों पर जिला प्रशासन ने 2.5 करोड़ डायवर्शन टैक्स की वसूली निकाली है.पिछले दिनों जिला प्रशासन ने शहर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज और भू माफिया पिंटू छाबड़ा को डायवर्शन टैक्स का नोटिस दिया है. डायवर्शन टैक्स की राशि जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई करने का कहा है.

उक्त नोटिस के खिलाफ डेली कॉलेज और पिंटू छाबड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी के तहत मूसाखेड़ी स्थित डेली कॉलेज की 3 लाख 35 हजार वर्ग फीट जमीन और चितावद की 30 हजार वर्ग फीट जमीन का डायवर्शन टैक्स जमा नहीं किया है. प्रशासन के राजस्व विभाग ने दोनों जमीनों को लेकर 1.63 करोड़ रुपए से ज्यादा का डायवर्शन टैक्स जमा करने का नोटिस दिया है. टैक्स में पिछले पांच साल का जुर्माना भी शामिल है.

इसी तरह बायपास पर दस्तूर डिलाइट गार्डन के पास खुली भूमि, जिस पर बड़े-बड़े कॉन्सर्ट होते हैं. उक्त 3.669 हेक्टेयर जमीन को लेकर गुरमीत सिंह उर्फ पिंटू छाबड़ा को 57.36 लाख एवं पिंटू की पत्नी गुरजोत कोर के नाम से 1.93 हेक्टेयर जमीन का 49.25 लाख रुपए, कुल 1 करोड़ रुपए डायवर्शन टैक्स जमा करने का नोटिस दिया है. नोटिस में राशि जमा नहीं करने पर संपत्ति कुर्की के कारवाई के चेतावनी भी दी गई है.

जिला प्रशासन की वसूली के खिलाफ हाईकोर्ट ने उपरोक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए डेली कॉलेज के तर्क से असहमत होकर खारिज कर दी. आदेश में कहा गया है कि एसडीएम कोर्ट में अपील करने का मौका मौजूद हैं, इसलिए याचिका खारिज कर दी. दूसरी ओर पिंटू छाबड़ा ने बताया कि उक्त जमीन पर हाऊसिंग बोर्ड से सुप्रीम कोर्ट में याचिका विचाराधीन है. 21 मार्च 2021 से स्थगन है. हाईकोर्ट ने प्रशासन को छाबड़ा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए.

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