जबलपुर:अमानक बीजों का विक्रय करने पर उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम ने तीन बीज विक्रेताओं के बीज विक्रय लायसेंस निलंबित कर दिये हैं। इन विक्रेताओं में मेसर्स रंजीत इंटरप्राईजेज जबलपुर, जानकी रमण एग्रो बेलखेडा शहपुरा एवं साहू कृषि केन्द्र पौडी कलां सिहोरा शामिल हैं।
इन तीनों बीज विक्रेताओं से बीज निरीक्षकों द्वारा बीज के नमूने लिये जाकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे गये थे। परीक्षण में नमूने अमानक स्तर के पाये जाने पर इन विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया था। जबाव संतोषप्रद न होने के कारण बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों के तहत तीनों के बीज विक्रय लायसेंस निलंबित किये गये हैं।
