उधारी के रुपये मांगने पर जानलेवा हमला करने के मामले में बाप बेटे को 10-10 साल का सश्रम कारावास

इंदौर। उधारी के पैसे वापस मांगने पर युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने दोनों आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायालय देपालपुर ने आरोपी बाप बेटे को हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है.

प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि 17 दिसंबर 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर, जिला इंदौर ने थाना बेटमा के प्रकरण मंत फैसला सुनाया. न्यायालय ने आरोपी 55 वर्षीय पेपू सिंह पिता प्रेम सिंह सिसौदिया और उसके 30 वर्षीय बेटे जोशी पिता पेपू सिंह सिसौदिया, दोनों निवासी कालासुरा फाटा, बेटमा को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास दिया है. वहीं आरोपी जोशी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 2500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

यह था मामला…

अभियोजन के अनुसार फरियादी भारत सिंह ने थाना बेटमा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे काजू ने अपने चचेरे भाई जोशी को शादी के समय 50 हजार रुपये उधार दिए थे, जो आरोपी द्वारा वापस नहीं किए जा रहे थे. 22 जनवरी 2020 की शाम करीब 7 बजे काजू घर लौटा था. कुछ देर बाद उसका बड़ा भाई पेपू सिंह और उसका बेटा जोशी घर के सामने आकर गाली गलौज करने लगे और रुपये देने से साफ इनकार कर दिया. जब फरियादी ने उन्हें झगड़ा करने से रोका तो काजू, उसकी पत्नी रेखाबाई, अन्य परिजन घर से बाहर आ गए. इसी दौरान आरोपी पेपू सिंह ने काजू को पकड़ लिया और आरोपी जोशी ने जेब से धारदार चाकू निकालकर जान से मारने की नीयत से लगातार तीन वार कर दिए. हमले में काजू की जांघ, पेट और कंधे के नीचे गंभीर चोटें आईं. परिजनों के बीच बचाव करने पर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल काजू को पहले बेटमा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे एमवाय अस्पताल इंदौर रेफर किया था, फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था. विवेचना के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का नक्शा बनाया और साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चालान पेश किया. शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशाल गुप्ता ने की. साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

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