ग्वालियर:जिले में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रकरणों में अधिरोपित अर्थदण्ड जमा न करने वाली फर्मों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। राजस्व एवं पुलिस की टीम ने दो संस्थाओं को सील करने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने 10 फर्मों से 3 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी वसूल किया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में अर्थदण्ड अधिरोपित करने के बाद भी राशि जमा न करने वाली फर्मों के विरूद्ध जिला प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
संयुक्त दल द्वारा राजराजेश्वरी एग्रो इण्डट्रीज ढोली बुआ का पुल के विरूद्ध एक लाख रुपए अर्थदण्ड बकाया होने पर एवं शीतला डेयरी गोल पहाड़िया पर 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड की राशि बकाया होने पर दोनों संस्थाओं को प्रशासन के दल ने सील करने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही दल द्वारा 10 अन्य संस्थाओं से 3 लाख 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड की वसूली की है।
