
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में शनिवार को हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह के मामले की सुनवाई बेंच के अभाव में टल गई। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि मामले की प्रकृति को देखते हुए कोर्ट राज्य के रुख पर विचार किए बिना कोई अंतरिम आदेश पारित करने का इरादा नहीं रखता। जिस पर शासकीय अधिवक्ता एक दिन के भीतर सरकार से इस सिलसिले में निर्देश प्राप्त कर अवगत कराएं। कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि एक जून नियत की थी, किंतु याचिकाकर्ता धर्मरक्षक के भोपाल जिलाध्यक्ष माधव सेन के अधिवक्ता अतुल जैसवानी ने 31 मई को आयोजन तिथि होने के मद्देनजर 30 मई को सुनवाई का निवेदन किया था। लेकिन बेंच के अभाव में ऐसा नहीं हो सका।
गत् दिवस शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता आदित्य चौबे ने स्वीकार किया था कि भोपाल स्थित पुलिस के संबंधित प्राधिकरण से अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। निर्देश प्राप्त करने का प्रयास सतत जारी है। भोपाल की संस्था धर्मरक्षक आगामी 31 मई को भोपाल के गांधीनगर बस स्टैंड के समीप वृहद धर्मसभा का आयोजन करने जा रही है। इस सभा में हैदराबाद के विधायक हिंदूवादी नेता टी राजा को आना है। लेकिन आयोजन की अनुमति के लिए भोपाल के डिप्टी पुलिस कमिश्नर को दिया गया आवेदन अभी तक लंबित है। इसका निराकरण नहीं किया गया है। यह कहते हुए संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 18 मई को डिप्टी पुलिस कमिश्नर को आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन दिया था। इसका निराकरण नहीं होने पर 27 मई को फिर आवेदन दिया गया। लेकिन, इस आवेदन पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर कार्यालय से टीप लिख दी गई कि संबंधित पुलिस थाने से अभिमत मांगा गया है, जो कि अभी तक नहीं मिला है।
