विधवा को है पारिवारिक पेंशन का अधिकार: हाईकोर्ट ने कहा- सेवा में मृत्यु पर 10 साल की शर्त नहीं

ग्वालियर। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक महिला को पारिवारिक पेंशन का अधिकार दिलाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमित सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर विधवा को पारिवारिक पेंशन मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता कमलीबाई के पति की 1998 में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। उनकी कुल सेवा अवधि 7 साल 6 माह 8 दिन थी। विभाग ने 10 साल की सेवा पूरी नहीं होने का हवाला देकर पेंशन देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने पेंशन नियम 1976 की धारा 47 का हवाला दिया। इसके अनुसार सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि नियम 43(2) सिर्फ सेवानिवृत्ति पर लागू होता है। सेवा में मृत्यु की स्थिति में नियम 47 लागू होगा। अदालत ने विभाग के 2 जुलाई 2012 के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दो माह के भीतर याचिकाकर्ता की पेंशन तय करने और भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही बकाया पेंशन पर 6 प्रतिशत जीवी वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया है।

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