
भोपाल। सोशल मीडिया पर इस प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालो के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. राजधानी में जन सुरक्षा तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है.
आदेशानुसार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से उतनी वैमनस्यता का संचार नहीं होता है, जितना कि उस पर आये कमेंट और क्रास कमेंट के कारण होता है. इंटरनेट पर एक प्रकार वैमनस्यता की अभिव्यक्ति ऐसे पोस्ट के माध्यम से होती है, जिस पर हर कोई बिना विचार किये एवं बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को आहत करता है. इस प्रकार के इंटरनेट सोशल मीडिय वार्स अभी भी सक्रिय हैं, जिनसे लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति भंग हो सकती है.
