जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने जनपद पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त कर दी है। हालांकि न्यायालय ने याचिकाकर्ता को नियमानुसार उचित फोरम में आगे की कार्रवाई को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी है।दरअसल डिंडोरी निवासी पूर्व जनपद पंचायत करंजिया के अध्यक्ष चरण सिंह धुर्वे ने याचिका दायर कर कलेक्टर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत जनपद पंचायत करंजिया के रिक्त पद पर 27 फरवरी 2026 को चुनाव कराने की व्यवस्था की थी।
शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रभांशु शुक्ला ने बताया कि यह पद 9 फरवरी को खाली हो गया था। याचिकाकर्ता ने कमिश्नर के समक्ष अपील की थी। अपील पर निर्णय नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और 27 फरवरी 2026 का प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती।
