OBC आरक्षण पर SC का सख्त रुख, 27% मामले में अब मप्र हाईकोर्ट करेगा दो माह में अंतिम फैसला

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे लंबे कानूनी संघर्ष में गुरुवार को अहम मोड़ आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला अब और इधर-उधर नहीं घूमना चाहिए और अंतिम निर्णय के लिए इसे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को वापस भेज दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि यह प्रकरण पिंग-पोंग बॉल की तरह बार-बार स्थानांतरित होता रहा है, जो न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट 2019 के उस कानून की संवैधानिक वैधता की विस्तार से समीक्षा करे, जिसके तहत 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि फिलहाल 13 प्रतिशत आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक यथावत रहेगी। अदालत ने दो माह की समय-सीमा तय करते हुए कहा कि अब इस विवाद का शीघ्र और ठोस समाधान जरूरी है।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार स्वयं भी प्रकरण को पुनः हाईकोर्ट भेजे जाने के पक्ष में है। क्योंकि प्रारंभिक ट्रांसफर याचिकाएं राज्य की ओर से ही दायर की गई थीं। हालांकि गुरुवार को ओबीसी अभ्यर्थियों को कोई तात्कालिक राहत नहीं मिली, लेकिन वर्षों से जारी कानूनी गतिरोध अब एक निर्णायक दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है।

सामाजिक और सियासी असर

इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज होने की संभावना है। ओबीसी वर्ग के लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 13 प्रतिशत आरक्षण की सीमा के कारण भर्ती और चयन प्रक्रियाओं पर असर पड़ा है, जिससे युवाओं में असंतोष गहराया है।

ओबीसी महासभा ने इसे केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न बताया है। संगठन के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य लोकेन्द्र गुर्जर ने कहा कि यदि निर्धारित समय-सीमा में स्पष्ट फैसला नहीं आता, तो समाज लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने को बाध्य होगा।

अब निगाहें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पर टिक गई हैं, जिसे दो माह के भीतर अंतिम निर्णय देना है। सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत लिखित आदेश के बाद कानूनी स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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