गंदा पानी नाले में छोड़ने पर 1 लाख 80 हजार का जुर्माना

इंदौर: नगर निगम ने आज दो झोन की फैक्टि्रयों द्वारा गंदा पानी और औद्योगिक अपशिष्ठ छोड़ने पर चालानी कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान अलग-अलग फैक्टि्रयों पर 1.80 लाख का जुर्माना लगाया. साथ ही चेतावनी दी कि अब नाले में अपशिष्ठ छोड़ने पर फैक्ट्री सील कर दी जाएगी.शहर में नगर निगम द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत आज झोन 17 के सांवेर रोड पर ललित नमकीन 50 हजार, मेघा पॉलिमर 35 हजार, गीतिका प्लास्टिक 30 हजार एवं उषा ऑर्गेनिक का 25 हजार का जुर्माना लगाया और मौके पर ही वसूली की गई.

इसी तरह झोन 3 के पोलोग्राऊंड औद्योगिक क्षेत्र में सायनों फार्मा कंपनी 30 हजार और कोहिनूर इलास्टिक द्वारा सीवर लाइन में सीधे अपशिष्ट जल छोड़ने पर 10 हजार जुर्माना किया गया. इस तरह नगर निगम ने दोनों झोन की छह फैक्टि्रयों से 1 लाख 80 हजार रुपए की राशि वसूल की. झोन 17 के झोनल अधिकारी नरेंद्र कुरील, सीएसआई आशीष कापसे, उपयंत्री सिद्धांत मेहता तथा झोन 3 के झोनल अधिकारी राज ठाकरे, सीएसआई राजेन्द्र बेगा सहित निगम ड्रेनेज विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे

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