
भोपाल। कोहेफिजा थाने में पदस्थ रहे प्रधान आरक्षक ज्ञानेंद्र द्विवेदी पर लगे आरोपों के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया. पुलिस उपायुक्त जोन-3 अभिनव चौकसे ने द्विवेदी के निलबंन का आदेश जारी किया है. जारी आदेशानुसार थाना कोहेफिजा भोपाल में पदस्थ कार्यवाहक प्रआर० 413 ज्ञानेन्द्र द्विवेदी का आचरण पूर्णतः पुलिस विभाग के विपरीत होकर थाने की गोपनीय जानकारी थाना क्षेत्र व दीगर थाना क्षेत्रों में निवासरत बदमाशों को दी जा रही है. उन्हें आरोपी माज के सहयोगी एक जिम के संचालक के साथ होटल में लंच करना भी पाया गया. ज्ञानेंद्र द्विवेदी के कृत्य से आरोपी माज की गिरफ्तारी में व्यवधान भी हो रही थी.
पुलिस उपायुक्त के आदेश में उल्लेख किया गया है कि थाना प्रभारी कोहेफिजा के प्रतिवेदन के अध्ययन उपरांत ज्ञानेन्द्र द्विवेदी थाना कोहेफिजा को इस तरह के कृत्य पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर, कार्यालय पुलिस उपायुक्त जोन-3 भोपाल सम्बद्ध किया जाता है. प्रधान आरक्षक निलंबन समयावधि में बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे और इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
