कनिष्ठ की तरह वरिष्ठ को भी प्रदान करें लाभ: हाईकोर्ट

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता को 13 जनवरी 2006 (जिस तिथि से कनिष्ठ को दिया प्रमोशन) से सहायक सचिव पद पर पदोन्नति का लाभ दें। कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति के अनुसार याचिकाकर्ता को सभी अनुषांगिक लाभ दिए जाएं।

सागर निवासी एसबीएस कौरव की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि विभाग ने उक्त पद पर पदोन्नति के लिए ग्रेडेशन लिस्ट जारी की थी। सूची में याचिकाकर्ता का जूनियर श्याम बिहारी शर्मा से ऊपर था। जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया। विभाग में अभ्यावेदन देने के बाद उसने 2008 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने बोर्ड को निर्देश दिये कि याचिकाकर्ता को उसके जूनियर की तरह प्रमोशन के सभी लाभ प्रदान करें।

Next Post

खंडवा: नक्षत्र गार्डन के पास पान की टपरी में घुसी कार, 3 बच्चे घायल

Sat Feb 7 , 2026
खंडवा। शहर के पदम नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवकार नगर में आज एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। नक्षत्र गार्डन के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे स्थित पान की एक टपरी (दुकान) में जा घुसी। इस दुर्घटना में वहां मौजूद तीन बच्चे घायल हो गए हैं। […]

You May Like

मनोरंजन