
भोपाल। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को शुक्रवार को अवैध निर्माण गिराने के मामले में बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सिंगल बैंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें उच्च न्यायालय की अवमानना का दोषी माना गया था. जानकारी अनुसार शहर में मार्लिन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के भवन को अवैध निर्माण मानते हुए बिना नोटिस दिए नगर निगम तोड़ दिया गया था. इस कार्रवाई को लेकर निगमायुक्त के खिलाफ मार्लिन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की थी. जिसकी गुरूवार को सुनवाई थी. इस सुनवाई पर जस्टिस विशाल मिश्रा की बैंच ने भोपाल नगर निगम को अवैध निर्माण गिराने के मामले में दोषी ठहराया था. कोर्ट ने कहा कि नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जो कानून के राज के खिलाफ माना गया. जिसकी सजा की सुनवाई शुक्रवार को होना थी.
नगर निगम ने सिंगल बैंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बैंच में मामला उठाया. जिसकी सुनवाई शुक्रवार को हुई. बैंच ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई 18 फरवरी तय की है.
अवैध निर्माण का मामला विचाराधीन
इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा था- अवैध निर्माण को लेकर सिविल न्यायालय में केस चल रहा था. इसके बावजूद नगर निगम ने कोर्ट से अनुमति लिए बिना तोडफोड़ कर दी.
