
रायसेन। मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सेहतगंज की सोम शराब फैक्ट्री पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। ग्वालियर के आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार लाइसेंस क्रमांक 35/2025/0032 को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत निरस्त किया गया है। यह कार्रवाई आबकारी अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत की गई है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि परमिट क्रमांक 10363 और ट्रक क्रमांक MP09-HF 5158 की बिल्टी के आधार पर अनेक परमिट कूटरचित किए गए, जिसमें फैक्ट्री को दोषी पाया गया।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित फैक्ट्री द्वारा नियमों का गंभीर उल्लंघन किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी इस शराब फैक्ट्री का लाइसेंस कई बार निरस्त किया जा चुका है, इसके बावजूद अनियमितताओं का सिलसिला जारी रहा।
