
जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने चाईना चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी जबलपुर निवासी अनिकेत कातिया उर्फ अन्नू और राजेश पटेल उर्फ गोला को सात-सात साल की सजा व एक-एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपियों ने चार मार्च 2025 को टीकाराम पटेल के साथ जमकर गाली-गलौज की थी। बरगद के पेड़ के नीचे इस घटनाक्रम के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से चाईना चाकू से ताबड़तोड़ वार किये थे। जिससे टीकाराम लहूलुहान बुरी तरह घायल हो गया था। उक्त मामले की शिकायत पर सिविल लाईन पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
