जबलपुर : जिला प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्र के स्थायी पट्टाधारियों को जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है व जिनका नवीनीकरण का मामला लंबे समय से लंबित है उन्हें समय-सीमा के भीतर नियमानुसार नामांतरण और लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही नवीनीकरण की प्रक्रिया न करने पर संबंधित भूखंडों को वापस अधिरोपित कर री-एंट्री की वैधानिक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।
अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत द्वारा जारी निर्देश में अधारताल अनुभाग के सिटी ब्लॉक क्रमांक 1 से 80, रांझी अनुभाग के सिटी ब्लॉक क्रमांक 81 से 150, सिविल स्टेशन के ब्लॉक क्रमांक 1 से 43 एवं 37-38 तथा गोरखपुर अनुभाग की लीज होल्डिंग सोसायटियों की स्थायी पट्टा भूमि पर काबिज नागरिकों से कहा गया है कि यदि उनकी भूमि का पट्टा, लीज अवधि पूर्ण हो चुकी है अथवा नवीनीकरण की प्रक्रिया लंबित है तो आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना नामांतरण एवं नवीनीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूरी कराना होगी।
अपर कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक पट्टे की शर्तों का पालन करना और राजस्व अभिलेखों को अपडेट रखना प्रत्येक पट्टाधारी का विधिक दायित्व है। समय पर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने से भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अथवा विधिक कार्यवाही से बचा जा सकता है। लम्बे समय तक आवश्यक कार्यवाही न कराने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें आवश्यक होने पर भू-खंड में पुन: प्रवेश की कार्यवाही भी शामिल है।
अपर कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश में ऐसे भू-स्वामियों को भी, जिन्होंने वर्ष 2029 तक का पट्टा नवीनीकरण तो करा लिया है, परंतु अब तक राजस्व अभिलेखों तथा खसरे में अपनी अद्यतन जानकारी का संधारण नहीं कराया है, उन्हे अपने समस्त वैध दस्तावेजों के साथ कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 12 में तत्काल संपर्क करने कहा गया है। इसी प्रकार जिन नागरिकों को लीज नवीनीकरण कराना है उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 12 से संपर्क करने कहा गया है।
