
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने नर्मदा नदी में प्रतिदिन करोड़ो लीटर अनुपचारित सीवेज का पानी बहाने के मामले को गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने लोक स्वास्थ्य यांित्रकी विभाग के प्रमुख सचिव, नगरीय विकास सचिव, नगर निगम जबलपुर, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। युगलपीठ ने उक्त मामले को पूर्व से लंबित याचिका के साथ संलग्न सुनवाई करने के निर्देश दिये है।
यह मामला जबलपुर निवासी विनीता अहूजा की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि भारी मात्रा में दूषित पानी मिलने से नदी में हानिकारक बैक्टीरिया, विशेष रूप से फीटल कॉलीफॉर्म पाया गया है। दलील दी गई कि ये बैक्टीरिया मानव और पशु मल-मूत्र के माध्यम से नदी के पानी में प्रवेश करते हैं, जो बिना किसी उपचार के प्रतिदिन जबलपुर स्थित नेरबुद्दा नदी में बहाया जाता है। नर्मदा में लगातार अनुपचारित सीवेज, नगरपालिका अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्टों को बहाया जा रहा है। चूंकि नर्मदा नदी एक बड़ी आबादी के लिए पेयजल का प्राथमिक स्रोत है, इसलिए इसके प्रदूषण से गंभीर स्वास्थ्य खतरा और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। विशेषज्ञों द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि जबलपुर के जल में आमतौर पर क्षारीय (उच्च पीएच) पानी पाया जाता है। नर्मदा नदी और इसकी सहायक नदियों जैसे परियट में पीएच स्तर अक्सर आदर्श 8.5 सीमा से अधिक होता है। जल जीवन मिशन के तहत किए गए आंकलन पर आधारित एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के 36.7 फीसदी नमूने असुरक्षित और पीने योग्य नहीं पाए गए हैं। दूषित पेयजल के कारण हुए डायरिया के प्रकोप के बीच इंदौर में जल प्रदूषण संकट उत्पन्न हुआ, जहां करीब 30 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जन स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। याचिका में प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट उपचार सुनिश्चित करने, जन स्वास्थ्य की रक्षा करने और नर्मदा नदी की पारिस्थितिक अखंडता को बहाल करने मांग की गई है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
