
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के लिपिक व कर्मचारी नेता संजय यादव के निलंबन पर रोक लगा दी है। इस अंतरिम राहत के साथ ही रादुविवि प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता संजय यादव की ओर से अधिवक्ता विपिन यादव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 25 जनवरी को प्रभारी कुलसचिव प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह द्वारा एक आदेश जारी कर कर्मचारी नेता संजय यादव को निलंबित कर दिया गया था। कर्मचारी संघ चुनाव के पहले हुई इस कार्रवाई से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया था। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
