नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आयकरदाताओं को स्पष्ट करते हुए बताया है कि मौजूदा आयकर टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी करदाताओं को पहले की तरह ही निर्धारित दरों के अनुसार टैक्स का भुगतान करना होगा। हालांकि, 1 अप्रैल से नया आयकर एक्ट लागू किया जाएगा, जिसके तहत कर प्रणाली से जुड़े कई प्रावधानों और प्रक्रियाओं में बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार का कहना है कि नए एक्ट का उद्देश्य कर व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है, ताकि करदाताओं को सुविधा मिल सके और अनुपालन आसान हो।
