अंधे कत्ल को अंजाम देने वाले को आजीवन कारावास

सतना: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमर सिंह सिसोदिया, अष्टम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी राजेश रजक तनय जनार्दन रजक (38) निवासी नयागांव थाना सभापुर को धारा 302, 201, 362 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 14000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में राज्य की ओर से सहायक निदेशक नरेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट/एडीपीओ अनूप गुप्ता द्वारा अभियोजन का संचालन किया गया।

अभियोजन की ओर से मीडिया प्रीाारी संदीप कुमार ने बताया, 17 नवंबर 2022 को थाना सभापुर में रिपोर्ट हुई कि छह साल की बच्ची लापता है। मामले को गंभरता से लेकर पुलिस ने गुमशुदा की रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया। विवेचना में पुलिस ने पाया कि आरोपी राजेश रजक उर्फ बलमीन ने बच्ची के पिता से रंजिश के कारण बच्ची को अगवा किया और मोटर साईकिल से ददारिन के जंगल ले गया। जहां उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।

विचारण के दौरान अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अमर सिंह सिसोदिया के समक्ष एडीपीओ अनूप गुप्ता एवं धर्मेन्द्र सिंह द्वारा पक्ष रखा गया एवं तर्क प्रस्तुत किए गए। आरोपी के कृत्य को विरल से विरलतम श्रेणी का होना बताया और उसे मृत्यु दंड से दंडित किए जाने निवेदन किया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी के कृत्य को गंभीर एवं जघन्य मानते हुए आईपीसी की धारा 363 के अपराध में 7 वर्ष का सश्रम कारावास, 2000 रुपए का अर्थदंड, धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास व 10,000 रुपए तथा आईपीसी की धारा 201 के अपराध में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में विशेष सहयोग कोर्ट मोहॢरर आरक्षक राकेश मिश्रा का रहा। अभियुक्त के परिजनों को न्यायालय द्वारा दो लाख रुपए प्रतिकर दिए जाने की अनुशंसा की गई।

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