जबलपुर: नेपियर टाउन स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा भवन के किराये की राशि 17 लाख रुपए हड़पने पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, जबलपुर ने गुरूविंदर सिंह साहनी पिता स्व. हरपाल सिंह साहनी निवासी-टाउन, जबलपुर एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर में श्रीमति वनीता गुलाटी पति अनुज गुलाटी निवासी नयागांव हाउसिंग सोसायटी रामपुर ने गुरविंदर सिंह साहनी, निवासी जबलपुर एवं अन्य के खिलाफ अपने हक के बैंक परिसर के किराये की राशि 16,93,980 रूपए धोखाधड़ी से बैंक से प्राप्त कर लेने की शिकायत की थी।
शिकायत जांच में पाया गया कि वनिता गुलाटी और गुरूविंदर सिंह के शामिल मालिकाना हक के भवन को बैंक ऑफ इंडिया के नेपियर टाउन शाखा किराये पर लिया गया था। बैंक और भवन के मालिकों के बीच किरायानामा के मुताबित मालिकों के हक का किराया निश्चत था। गुरूविंदर सिंह साहनी ने वर्ष 2022 में बैंक ऑफ इंडिया को इस संपत्ति का पूर्ण मालिक बताकर एक क्षतिपूर्ति बॉण्ड प्रस्तुत किया तथा छल व बेईमानी कर के श्रीमति वनिता गुलाटी के हक की लगभग 17 लाख रूपये किराया राशि बैंक से प्राप्त कर ली। आरोप गुरूविंदर सिंह साहनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है।
