जबलपुर:प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राहुल छत्री की अदालत ने सहायक अभियंता से मारपीट के आरोपी जबलपुर निवासी सत्यगुरू भक्त प्रहलाद उर्फ प्रहलाद रजक को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनूप जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि छह मई 2025 को फरियादी शिवकुमार शर्मा ने सिविल लाईन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसने आरोप लगाया था कि वह पावर हाउस में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थ है और उसे अभियंता कार्यालय से जरिए टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि सिविल लाईन थाने के पीछे प्रहलाद रजक बिजली के खम्बे से तार जोडक़र अवैध रूप से बिजली चोरी कर रहा है। सूचना पर वह अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचकर देखा, जहां अवैध कनेक्शन लगाकर प्रहलाद रजक बिजली की चोरी कर रहा था। चोरी पकड़े जाने पर उसने आगबबूला होकर हमला कर दिया था। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
