अदाणी पावर की बड़ी कॉरपोरेट जीत, NCLAT ने विदर्भ इंडस्ट्रीज अधिग्रहण पर लगाई मुहर, 4,000 करोड़ की समाधान योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज

नई दिल्ली | कॉर्पोरेट जगत की एक बड़ी हलचल में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) ने अदाणी पावर लिमिटेड द्वारा ‘विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर’ के अधिग्रहण के फैसले को बरकरार रखा है। ट्रिब्यूनल की दो सदस्यीय पीठ ने मुंबई एनसीएलटी (NCLT) के उस आदेश की पुष्टि की, जिसमें अदाणी समूह की ₹4,000 करोड़ की समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के नियमों के दायरे में रहकर पूरी की गई है। इस फैसले के साथ ही अदाणी पावर के ऊर्जा पोर्टफोलियो में एक और महत्वपूर्ण विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस की पीठ ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स और कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें इस अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि लेनदारों की समिति (CoC) ने निर्धारित समय सीमा के बाद योजना को मंजूरी दी और इसमें तकनीकी खामियां हैं। हालांकि, NCLAT ने इन दलीलों को निराधार बताते हुए कहा कि अदाणी पावर की योजना सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करती है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई वैध कारण मौजूद नहीं है। कोर्ट ने CoC की व्यावसायिक बुद्धिमत्ता को भी सही ठहराया।

अदाणी पावर के कानूनी प्रतिनिधियों ने दलील दी कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी और इसे पहले ही संवैधानिक मंजूरी मिल चुकी थी। इस अधिग्रहण से अदाणी समूह को विदर्भ इंडस्ट्रीज की बिजली उत्पादन क्षमता का सीधा लाभ मिलेगा, जो आने वाले समय में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा। अपीलीय न्यायाधिकरण के इस अंतिम मोहर के बाद अब तकनीकी हस्तांतरण और परिचालन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल अदाणी समूह के लिए जीत है, बल्कि दिवाला समाधान प्रक्रिया में न्यायिक स्पष्टता को भी मजबूत करता है।

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