
रीवा। रीवा एवं मऊगंज जिले में अकार्यशील 43 दुग्ध सहकारी समितियों को परिसमापन का नोटिस जारी किया गया है. इस संबंध में उपायुक्त सहकारिता ने बताया कि इन समितियों द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय से कोई कार्य नहीं किया गया है. समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत परिसमापन का नोटिस जारी किया गया है. समितियों को परिसमापन में लाने के पूर्व समिति के पदाधिकारी समिति के संचालन के लिए 26 जनवरी तक कार्यालय में उपस्थित होकर नोटिस का जवाब दे सकते हैं. समय-सीमा समाप्त होने के बाद तथा नोटिस का संतोषजनक उत्तर न होने पर समितियों के परिसमापन की कार्यवाही की जाएगी.
उपायुक्त ने बताया कि 43 निष्क्रिय दुग्ध सहकारी समितियों को नोटिस दिया गया है. इनमें दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मनिकवार, पोखरी, पुरवा कल्याणपुर, पनगड़ी खुर्द, खटिया, बुसौल, बरौहा, आमिलकोनी, खारा, फरहदी, कोठार, टटिहरा तथा बरा शामिल हैं. दुग्ध सहकारी समिति रेक्सहा, उमरी, बदवार, खपटहा को भी नोटिस दिया गया है. महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति नादा, दादर पश्चिम, नाउनखुर्द, जरहा, तेंदुनी, अमवा तीन, माला देवास, तमरादेश, ढनगन, ढखरा, जुड़मनिया, तुलसीपुरवा, चौडिय़ार, भमरा, ककरेड़ी तथा भीटा को नोटिस दिया गया है. इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल दुग्ध उत्पादक समिति रामपुर, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति पैपखार, बलराम महिला दुग्ध उत्पादक समिति नौढिय़ा, विजय दुग्ध उत्पादक समिति बड़ागांव, चक्रपाणि दुग्ध उत्पादक समिति चकदही, सेमरहन पहाड़ दुग्ध उत्पादक समिति कोलहा, सांची महिला दुग्ध उत्पादक समिति गौरा, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति भगदेवा, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति देवरी तथा कृष्णा दुग्ध उत्पादक समिति लोटनी को नोटिस दिया गया है.
