जबलपुर: तृतीय व्यवहार न्यायाधीश रिशा अहमद कुरैशी की अदालत ने थोक आलू प्याज व्यापारी संघ समिति कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण, मनमोहन नगर, दमोहनाका के अध्यक्ष धनीराम चौबे के हक में राहतकारी आदेश पारित किया। इसके अंतर्गत मौजूदा कार्यकारिणी के कार्यकाल समाप्ति की तिथि 10 मई 2026 तक दूसरे पक्ष मुकेश साहू सहित अन्य को हस्तक्षेप न करने के निर्देश दे दिये गये हे।
आवेदक धनीराम चौबे की ओर दलील दी गई कि आवेदक विधिवत तरीके से निर्वाचित अध्यक्ष है। इस पंजीकृत समिति के उपाध्यक्ष गुलाब अब्बास व संजय कोडवानी, कोषाध्यक्ष रमेशचंद गुप्ता, सचिव हरीश तलरेजा, संंगठन मंत्री मोहम्मद अकील, सह सचिव संजय तलरेजा व प्रचार मंत्री सुरेश कुमार गुप्ता हैं। इस कार्यकारिणी ने 10 मई 2023 को पदभार संभाला था। नियमानुसार तीन वर्ष का कार्यकाल 10 मई 2026 को सम्पन्न होगा।
यह समिति व्यापारियों का पंजीयन, लाइसेंस जारी करने व नवीनीकरण के अलावा व्यापारिक हितों का संरक्षण करती है। आपत्ति का बिंदु यह है कि दूसरे पक्ष मुकेश साहू सहित अन्य ने पांच जून 2025 को मनमाने तरीके से बैठक आयोजित कर निर्वाचित पदाधिकारियों को निलंबित घोषित करने की मनमानी कर दी। यही नहीं खुद को अध्यक्ष आदि घोषित कर समिति के सभी दस्तावेज लौटाने बल देने लगे। इसीलिए दूसरे पक्ष की मनमानी पर रोक लगाने की मांग के साथ अदालत की शरण ली गई है। सुनवाई पश्चात अदालत ने उक्त राहतकारी आदेश दिया।
