डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की अनियमित्ता पर जवाब तलब

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने कटनी में डोर-टू.5ोर कचरा संग्रहण में अनियमितता पर जवाब-तलब किया है। मामले में राज्य शासन, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, नगर तथा ग्राम निवेश के कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कटनी नगर निगम आयुक्त, रामकी कंपनी, मैनेजमेंट आफ सालिड वेस्ट के प्लांट मैनेजर और ईओडब्ल्यू एसपी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये गये है।

दरअसल अपीलकर्ता नगर निगम कटनी के पार्षद मिथिलेश जैन की ओर से यह मामा दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार अग्रवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कटनी में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए वर्ष 2015 में रामकी कंपनी को ठेका दिया गया था। आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों और कंपनी के बीच गठजोड़ के जरिए फर्जी बिल लगाकर कंपनी को भारी राशि का भुगतान किया जा रहा है। नगर निगम कटनी और रामकी कंपनी के बीच सात मई 2015 को रीजनल इंटीग्रेटेड सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत समझौता हुआ था। समझौते के अनुसार हर घर से कचरा संग्रहण कर नागरिकों को बिल देना अनिवार्य था।

कचरे को छोटे वाहनों से सीधे कम्पैक्टर में डालकर प्लांट तक ले जाना था। कचरे का सेग्रीगेशन यानि छंटाई करना जरूरी था। बिल जारी न होने के बाद भी नगर निगम ने कम्पनी को भुगतान किया और बाद में राशि प्रापर्टी टैक्स में जोडक़र जनता से वसूली की जा रही। तीन लाख मीट्रिक टन कचरा उस कृषि भूमि पर डंप किया गया, जो प्लांट के लिए आवंटित नहीं थी। यह मास्टर प्लान का उल्लंघन था। इन अनियमितताओं की शिकायतें नगर निगम, प्रशासन, पुलिस और ईओडब्ल्यू तक की गईं।

वर्ष 2023 में शिकायत दर्ज होने के बावजूद न तो प्रारंभिक जांच पूरी हुई और न ही एफआईआर दर्ज की गई। हाईकोर्ट की एकलपीठ से राहत न मिलने पर यह अपील दाखिल करके नगर निगम अधिकारियों, रामकी कंपनी के निदेशकों और प्लांट प्रभारी के खिलाफ आर्थिक अनियमित्ता, पर्यावरण उल्लंघन और सरकारी धन के दुरुपयोग पर केस दर्ज करने की मांग हाईकोर्ट से की गई है। कचरा ढोने वाले वाहनों से निर्माण सामग्री ढोकर वजन के आधार पर भुगतान लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, रेलवे और आर्डिनेंस फैक्ट्री के कचरे को भी उसी स्थल पर डंप कर कंपनी द्वारा तीन गुना भुगतान लिया जा रहा है।

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