जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने ग्राम रोजगार सहायक को राहत प्रदान की है। इसके अंतर्गत पुन: नियुक्ति दिए जाने का आदेश सुनाया गया। साथ ही क्षतिपूर्ति बतौर 25 प्रतिशत राशि देने के निर्देश दिए गए। याचिकाकर्ता सिवनी निवासी सुनील डेहरिया की ओर से अधिवक्ता सुनंदा केशरवानी, रक्षा श्रीवास्तव, भरत दुबे व जी दीपक ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 2018 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण अधिकारी को सूचित कर अवकाश पर था। इसके बावजूद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जिसके बाद कलेक्टर सिवनी व संभागायुक्त जबलपुर के समक्ष अपील की गई। लेकिन कोई राहत नहीं मिली। जिसके बाद हाईकोर्ट की शरण ली गई है।
