
जबलपुर: प्लाट खरीद फरोख्त के नाम पर 21 लाख 10 हजार रूपए हड़पने वाले बिल्डर के खिलाफ बरेला पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज कर ली है।पुलिस के मुताबिक संजय सोनकर सोनकर 51 वर्ष निवासी मोती महल भरतीपुर ओमती ने लिखित शिकायत की 16 से 21 जनवरी 25 को रमनीत सिंह सेठी पिता रविन्द्र सिंह सेठी 46 वर्ष निवासी प्रीत बिहार कॉलोनी आर्दश नगर ग्वारीघाट से ग्राम बरेला स्थित 0.1560 हेक्टेयर भूमि को मूल स्वामी रामलाल पटेल एवं रामसेवक पटेल दोनों पिता मुसद्दीलाल पटेल निवासी किसानी मोहल्ला वार्ड न. 15 बरेला से आम मुख्यातयार नामा लेकर प्लाट न. 21,22 कुल रकबा 3022 वर्गफिट है जिसका उसके नाम का अनुबंध राशि 12,00,000 लाख रुपये में कराया गया था.
जिसमें से 9,00,000 रूपये दे दिया था, और प्लाट न. 23 रकबा करीबन 1021 वर्गफुट एवं प्लाट न. 24 जो करीब रकबा 1063 वर्गफिट को अपनी पुत्री नैना सोनकर के नाम का विक्रय पत्र की राशि दोनो प्लाटों की कुल राशि 8,00,000 रूपये सम्पूर्ण विक्रय राशि विक्रेता रामलाल पटेल एवं रामसेवक पटेल के आम मुख्तयार रमनीत सिंह सेठी को देकर कब्जा प्राप्त कर लिया था एवं प्लाट न. 25 का रकबा 1107 एवं प्लाट न. 26 रकबा 1157 वर्गफुट कुल रकबा करीबन 2264 वर्गफुट है जो उसकी पत्नि श्रीमति करिश्मा सोनकर के नाम पर राशि 8,00,000 रुपये में खरीदा था जिसमें से 4,10,000 रूपए देकर कब्जा प्राप्त कर प्लाट पर अपना नाम का बोर्ड लगा दिया था.
करीबन एक माह बाद में जब अपने प्लाट देखने आया तो मौके पर ले आऊट के अनुसार मौके पर रोड एवं प्लाट के खुटे एवं प्लाट से बोर्ड नही थे। बोर्ड एवं खूटो को निकाल कर अलग कर दिया था एवं जाने आने के रास्ते को बंद कर दिया था जब उक्त प्लाट की जानकारी रमनीत सिंह सेठी से लिया तो उसने बताया कि किसान रामलाल पटेल और रामसेवक पटेल से पैसो को लेकर विवाद हो गया है। विवाद सुलझाकर प्लाट देगे। रमनीत सिह सेठी व्दारा एक ही प्लाट कई लोगों को विक्रय कर दिया है। अनुबंध राशि एवं विक्रय राशि करीबन 21,10,000 रुपये रमनीत सिंह सेठी व्दारा प्राप्त कर मूल भूमिस्वामी विक्रेता रामलाल पटेल एवं रामसेवक पटेल को नहीं दी गयी जो षड्यंत्र कर धोखाधड़ी की गयी। विदित हो कि बिल्डर रमनीत सिंह के खिलाफ पूर्व में भी धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
