
इंदौर. तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में अदालत ने बस चालक को दोषी मानते हुए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.
यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डॉ. आंबेडकर नगर (महू) की अदालत ने थाना बड़गोंदा में दर्ज अपराध के मामले में सुनाया. अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया.
मामला 10 अगस्त 2019 का है, गांव के चौराहे पर सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को महू की ओर से आ रही यात्री बस ने टक्कर मार दी थी. बस चालक ने चौराहे पर तेज गति से मोड़ लिया, जिससे बस का अगला पहिया पीड़ित के पैर पर चढ़ गया। गंभीर चोट लगने के बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने पहले लापरवाही से वाहन चलाने का प्रकरण दर्ज किया था. बाद में मौत होने पर धारा 304-ए भादवि जोड़ी गई. सुनवाई के दौरान अभियोजन के गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चालक को दोषी माना. अदालत ने आरोपी मो. सोहेब पिता मो. यूसुफ उम्र 61 वर्ष निवासी संगीत मोहल्ला, इंदौर को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ श्रीमती रंजीता आर्य ने पैरवी की.
