PM आवास योजना घूसकांड: ग्राम पंचायत सचिव को 3 साल का सश्रम कारावास

छतरपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के एक मामले में लोकायुक्त विशेष न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राम पंचायत सचिव को सजा सुनाई है। ग्राम पंचायत कदारी के तत्कालीन सचिव भरत वर्मा को अदालत ने योजना की किस्त जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है।

यह फैसला विशेष न्यायाधीश (लोकायुक्त) आशीष श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया। मामला वर्ष 2019 का है, जब फरियादी जगत यादव ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान की शेष राशि जारी करने के लिए पंचायत सचिव रिश्वत की मांग कर रहा है। योजना के अंतर्गत कुल 1.50 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 1.20 लाख रुपये पहले ही खाते में आ चुके थे। शेष 30 हजार रुपये जारी करने के बदले 5 हजार रुपये की मांग की जा रही थी।

लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी की बातचीत रिकॉर्ड की और फिर 19 मार्च 2019 को ट्रैप कार्रवाई की। छतरपुर में चौबे नर्सिंग होम के पास आरोपी ने शेष 4 हजार रुपये लेते ही खुद को रंगे हाथों पकड़ा गया। जांच और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोष सिद्ध मानते हुए यह सजा सुनाई।

यह फैसला सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

 

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