धरना प्रदर्शन और सभा नहीं बनेगी बाधा, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

भोपाल। पुलिस कमिश्नर ने राजधानी में जुलूस, धरना प्रदर्शन सहित रैली और सभा को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. जारी निर्देश के अनुसार नगरीय क्षेत्र में विभिन्‍न समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मण्‍डल एवं आयोजकों द्वारा अपनी मांगो को लेकर, त्‍यौहारों पर एवं सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किये जाने वाले धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जूलुस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव, ज्ञापन आदि कार्यक्रम किये जाते है. ऐसे कार्यक्रम सार्व‍जनिक स्‍थानों पर किये जाते है, जिनमें पुलिस एवं यातायात की समुचित व्‍यवस्‍था होना अनिवार्य हो जाता हैस ताकि आम नागरिकों के सामान्‍य जन-जीवन पर कोई असर न हो व किसी भी व्‍यक्ति द्वारा किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या सार्वजनिक सम्‍पत्ति को क्षति न पहुंचायी जा सके. आदेशानुसार ऐसे आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पुलिस विभाग को होना आवश्‍यक है, ताकि उसके सुव्‍यवस्थित संपादन के लिए आवश्‍यक सुरक्षा व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की जा सके. पुलिस आयुक्‍त ने नगरीय पुलिस भोपाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा – 163 (1) के तहत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया है.

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