इंदौर: शहर में कानून व्यवस्था मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर इंदौर द्वारा बड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है. प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विक्रय व भंडारण सहित गंभीर अपराधों में लिप्त 15 शातिर बदमाशों के खिलाफ जिलाबदर और थाना हाजिरी के आदेश जारी किए हैं.
एडीसीपी राजेश कुमार दंडोतिया ने बताया कि पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर संबंधित जोन अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई की.
आदेश के तहत सात कुख्यात बदमाशों को इंदौर (नगरीय व देहात) और उससे लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित किया है, जबकि 8 अन्य बदमाशों के खिलाफ निर्बंधन आदेश जारी कर उन्हें तय अवधि तक संबंधित थानों में हाजरी देने के लिए पाबंद किया है. जिलाबदर किए गए बदमाशों में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के कारोबार में लिप्त 2 आरोपी भी शामिल हैं. सभी बदमाश आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं के कई मामले पहले से दर्ज हैं.
प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद इनके द्वारा लगातार अपराध कर लोकशांति भंग की जा रही थी. जिलाबदर बदमाशों में शोएब मेव, समीर मेव, कृष्णा उर्फ बाबू कटोरा, राहुल उर्फ टोपी, हेमंत उर्फ लक्की, करण केवट और नागेश वाघ शामिल हैं, जिन्हें 3 माह से 1 वर्ष तक की अवधि के लिए निष्कासित किया है. वहीं निर्बंधन आदेश के तहत शफीक मेव, जावेद उर्फ बबलू, आरिफ हुसैन, शोएब उर्फ अन्नू, सचिन बकावले, राहुल उर्फ बवाल, बलप्रीत उर्फ बाबी और सुधीर सिलावट को तय शर्तों के साथ पाबंद किया है. इन शर्तों में नियमित थाना हाजरी, अवैध गतिविधियों से दूरी और लोकशांति भंग न करने जैसी शर्तें शामिल हैं. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्बंधन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इन मामलों में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई.
