कलेक्टर ने 7 कॉलोनाइजर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराने दिए आदेश

जबलपुर: जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों के निर्माण और आम नागरिकों से धोखाधड़ी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने सात अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित तहसीलदारों द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कलेक्टर मरावी ने बताया कि सातों कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज थे।

अब मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 98 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं, जिनमें से पहले तीन तथा अब सात मामलों में एफआईआर के आदेश पारित हो चुके हैं। प्रशासन ने आगे भी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
इन पर दर्ज होगी एफआइआर
जिन कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं, उनमें पनागर तहसील के ग्राम झुरझुरु निवासी गौरव शर्मा, खेरमाई मंदिर के पास पनागर निवासी आशीष कुमार पटेल, दारुल उलूम मस्जिद के पास मदार टेकरी जबलपुर निवासी मोहम्मद जिया उल हक, पूर्वी निवाड़गंज निवासी संतोष गुप्ता, बस स्टैंड मुख्य मार्ग कुंडम निवासी राजकुमार साहू, बायपास रोड खिरियाकला निवासी फूल सिंह तथा बायपास रोड खिरियाकला निवासी कुंवरलाल पटेल शामिल हैं।
इतने भूखंडों का किया अवैध विक्रय
कॉलोनी सेल के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी के अनुसार गौरव शर्मा द्वारा 27, आशीष कुमार पटेल द्वारा 66, मोहम्मद जिया उल हक द्वारा 30, संतोष गुप्ता द्वारा 17, राजकुमार साहू द्वारा 26, फूल सिंह द्वारा 80 तथा कुंवरलाल पटेल द्वारा 82 भूखंडों का अवैध रूप से विक्रय किया गया है।

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