बमबाज को दस साल की सजा

जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा की अदालत ने बम पटककर दशहत फैलाने वाले आरोपी अशफाक उर्फ आसु मंसूरी का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को दस साल की सजा व दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने 29 नवंबर 2021 को बड्डा दादा ग्राउंड सर्वेंट क्वार्टर मेडिकल कालेज के समीप सुअर मार बम रोड पर पटककर दशहत मचा दी थी।

इससे रोड पर चलने वाले राहगीरों के जीवन को संकट पैदा हो गया था। बम के अवशेष कंकड़, कांच, कील आदि रोड में बिखर गए थे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के पास से दो नग जिंदा सुअर मार बम बरामद किए थे। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।

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चाकूबाजों को दो-दो साल की सजा

Thu Dec 25 , 2025
जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह बाघेला की अदालत ने चाबूबाजी के आरोपी जबलपुर निवासी सागर चौधरी व आन चौधरी का दोषी पाया। जिसके बाद अदालत ने दोनों को दो-दो साल की सजा व दो-दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक […]

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