जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह बाघेला की अदालत ने चाबूबाजी के आरोपी जबलपुर निवासी सागर चौधरी व आन चौधरी का दोषी पाया। जिसके बाद अदालत ने दोनों को दो-दो साल की सजा व दो-दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक आरके गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपियों ने 19 अप्रैल 2024 को रात्रि में गोहलपुर थानांतर्गत रविदास भवन के पीछे फरियादी विशाल चौधरी के साथ जमकर गालीगलौज की।
इसके बाद चाकू से हमला कर दिया, जिससे विशाल को गंभीर चोटे आ गई। शिकायत पर गोहलपुर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा सुनाई।
