नववर्ष से पहले बेकरी संचालकों पर सख्ती, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

जबलपुर: नववर्ष के अवसर पर केक व बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने जिले के सभी केक एवं बेकरी निर्माताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। अभिहित अधिकारी एवं सीएमएचओ डॉ. संजय मिश्रा ने बताया कि निर्माण परिसरों में स्वच्छता, कर्मचारियों के लिए हेड कवर, ग्लव्स व एप्रिन का उपयोग अनिवार्य होगा।

कच्चे माल की गुणवत्ता, लेबलिंग व ‘बेस्ट बिफोर’ तिथि की जांच अनिवार्य की गई है। एक्सपायरी सामग्री पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केक निर्माण व भंडारण में अखबार जैसे प्रिंटेड पेपर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। केक के डिस्प्ले पर निर्माण व अवसान तिथि अंकित करना तथा शाकाहारी-मांसाहारी उत्पादों के लिए अलग व्यवस्था व स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य होगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण जारी है और नियमों के उल्लंघन पर पंजीयन निरस्तीकरण व परिसर सील करने की चेतावनी दी गई है।

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