सन्यासी हत्याकाण्ड के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा 

सिंगरौली। बरगवां थाना क्षेत्र के डगा में चाय-नास्ता बनाने वाले एक रसोइयां श्रमिक की 24-25 जुलाई 2022 की रात में धारदार हथियार से आरोपियों ने हत्या कर दिया था। जहां पुलिस की विवेचना उपरांत इस अंधीहत्या की गुत्थी को पुलिस सुलझाते हुये प्रकरण को न्यायालय देवसर में अभियोग पत्र पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा उक्त हत्याकाण्ड में अहम फैसला सुनाया गया है।

अपर लोक अभियोजक मारकण्डेय मणि त्रिपाठी न्यायालय देवसर ने उक्त आशय की जानकारी देते हुये बताया कि 24-25 जुलाई 2022 को सन्यासी बैस उर्फ मथुरा बैस निवासी डगा रमेश कुमार बैस के डगा में स्थित भोजन एवं चाय बनाने का काम करता था। 24-25 जुलाई 2022 की रात में खाना खाकर सोया था कि रात करीब 2:30 बजे अचानक सन्यासी बैस के चिल्लाने की आवाज सुनकर बगल में तखत पर सोया रमेश बैस की नींद टूट गई और देखा कि तीन अज्ञात व्यक्ति चाकू से सन्यासी को मार रहे हैं। रमेश के चिल्लाने पर आरोपीगण बाईक से कनई की ओर भाग गये। आरोपियों ने सन्यासी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने से उसकी मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर बरगवां पुलिस मौके से पहुंच शव को अपने कब्जे में लेते हुये अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 302, 460,34 के तहत 25 जुलाई को अपराध पंजीबद्ध करते हुये उपनिरीक्षक रामजी त्रिपाठी ने शव का परीक्षण करवाया। पुलिस विवेचना उपरांत इस अंधीहत्या को अंजाम देने वाले आरोपी मनोज कुमार पिता विनोद कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी ओड़गड़ी, शिवसागर उर्फ जितेन्द्र पिता रमेश प्रसाद साकेत उम्र 20 वर्ष एवं बाबूलाल उर्फ अजय पिता रामप्रसाद साकेत उम्र 19 वर्ष निवासी घिनहा गावं तथा सूरज कुमार साकेत पिता ललन साकेत उम्र 20 वर्ष निवासी डगा के रूप में पहचान हुई। बरगवां पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। वहीं विवेचना उपरांत पुलिस ने समक्ष साक्ष्यों के साथ 18 अक्टूबर को न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया था। श्री त्रिपाठी ने तार्किक एवं साक्ष्यों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश देवसर विजय कुमार सोनकर के समक्ष पेश किया। जहां न्यायाधीश द्वारा आरोपी मनोज कुमार, शिवसागर, सूरज कुमार एवं बाबूलाल को आजीवन कारावास की सजा तथा पॉच-पॉच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया गया।

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