उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की 2023 में वरुणा सीट पर चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली, 08 दिसंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की 2023 में वरुणा विधानसभा क्षेत्र पर चुनावी जीत को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता के. शंकर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद श्री सिद्धारमैया से जवाब मांगा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसी साल अप्रैल में इस याचिका को खारिज कर दिया था।

श्री शंकर की याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा-पत्र में घोषित पांच “गारंटी योजनाएं” रिश्वतखोरी के समान थीं और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आती हैं।

उन्होंने दावा किया कि चूंकि घोषणा-पत्र सिद्दारमैया की सहमति से जारी किया गया था, इसलिए मुख्यमंत्री भी इस कथित कदाचार के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय से श्री सिद्धारमैया का चुनाव निरस्त करने और उन्हें छह वर्ष तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की है।

अप्रैल में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इन दलीलों को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने माना था कि पार्टी घोषणा-पत्र में दी गई चुनावी गारंटियां चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं मानी जा सकतीं। उच्च न्यायालय ने याचिका के “लापरवाही भरे तरीके” से तैयार किए जाने की भी आलोचना की थी। न्यायालय ने पैराग्राफ नंबरिंग में गड़बड़ी, सत्यापन शपथ-पत्र और याचिका के बीच विसंगतियां तथा राज्य के मुख्य सचिव का गलत संदर्भ देने जैसी त्रुटियों का उल्लेख किया था।

 

 

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