जबलपुर: पाटन के रमपुरा में खेती विवाद पर लाठी से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी धर्मेन्द्र गौड़ को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अदालत को विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने बताया कि 30 सितंबर 2023 की शाम चार बजे ग्राम रमपुरा में डाल सिंह अपने पुत्र योगेन्द्र, शिवम व भतीजे देवेन्द्र के साथ खेत में नलकूप में मोटर डालने का कार्य कर रहे थे।
उनके खेत से लगे हुए खेत में आरोपी धर्मेन्द्र कुछ काम कर रहा था और अपने खेत का कचरा डाल सिंह के खेत में फेंक रहा था। डाल सिंह के विरोध करने पर आरेपी धर्मेन्द्र ने गालीगलौज करते हुए लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर डाल सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
जिसे उसके पुत्र पाटन अस्पताल ले गये, जहां से उसे मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया। जहां उपचार दौरान एक सप्ताह बाद 7 अक्टूबर को डाल सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
