नयी दिल्ली, 08 दिसंबर, 2025: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो उड़ान संकट से संबंधित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे पर संज्ञान ले चुकी है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, “हम समझते हैं कि लाखों लोग हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार ने समय पर कार्रवाई की है। फिलहाल कोई तात्कालिकता नहीं है।”
यात्रियों की गंभीर परेशानियों को देखते हुए, डीजीसीए ने इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए एक चार सदस्यीय जांच पैनल का गठन किया है। इस पैनल में संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्रम्हाने, अमित गुप्ता, कैप्टन कपिल मांगलिक और कैप्टन रामपाल शामिल हैं। यह पैनल 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
शिकायतों को देखते हुए जेडीयू नेता संजय झा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति भी एयरलाइन और मंत्रालय के अधिकारियों को तलब कर सकती है। इस बीच, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को राहत देने के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं और कंपनी के सीईओ को 24 घंटे के भीतर यह बताने को कहा है कि पिछले पांच दिनों से जारी इस कुप्रबंधन के लिए उन पर एक्शन क्यों न लिया जाए।

