नई दिल्ली, 06 दिसंबर, 2025: अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता अब कानूनी चुनौती के केंद्र में है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी आदेश को लेकर विवाद तेज है, जिसके तहत गैर-अमेरिकी नागरिक माता-पिता के बच्चों की नागरिकता समाप्त करने को कहा गया था। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। अब यह फैसला तय करेगा कि बच्चों को जन्म से स्वचालित नागरिकता मिलेगी या नहीं।
ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि जिस बच्चे के माता-पिता अस्थायी आगंतुक या अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हों, वे संविधान के अनुसार अमेरिकी “अधिकार क्षेत्र” में नहीं आते। यह व्यवस्था अमेरिका में 100 से अधिक वर्षों से लागू है, जिसे अब चुनौती दी जा रही है। आदेश जारी होते ही 20 से अधिक राज्यों और सिविल राइट्स संगठनों ने इसे “गैर-संवैधानिक” बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी।
रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाले 24 राज्यों और 27 सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट से इस नीति को सही ठहराने की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका की इमिग्रेशन व्यवस्था और भविष्य की नागरिकता नीतियों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। अगर ट्रंप का आदेश लागू हुआ, तो हजारों परिवारों को कानूनी संकट का सामना करना पड़ सकता है।

